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लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट में PIL दायर, जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में महिलाओं को ईव टीजिंग यानि छेड़खानी से बचाने हेतु ठोस सरकारी नीति बनाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Mar 30, 2021, 7:55 AM IST

पटनाः राज्य में महिलाओं को ईव टीजिंग यानि छेड़खानी से बचाने हेतु ठोस सरकारी नीति बनाने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने यह पीआईएल दायर किया है.

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अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि इसका पालन करना सभी राज्य सरकारों को जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षण संस्थानों, गर्ल्स हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस का दस्ता तैनात करने का निर्देश दिया था.

इसे भी पढ़ेंः NSUI-DUSU ने विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग और ईव टीजिंग पर की बड़ी पहल

उस महिला दस्ते का काम ईव टीजिंग की रोकथाम करना है. साथ ही जिलावार महिला फ्रेंडली फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन होना है. जहां छेड़खानी करने वाले आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रायल हो सके. और अपराधियों को सजा मिल सके.

पटनाः राज्य में महिलाओं को ईव टीजिंग यानि छेड़खानी से बचाने हेतु ठोस सरकारी नीति बनाने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने यह पीआईएल दायर किया है.

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अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि इसका पालन करना सभी राज्य सरकारों को जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षण संस्थानों, गर्ल्स हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस का दस्ता तैनात करने का निर्देश दिया था.

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उस महिला दस्ते का काम ईव टीजिंग की रोकथाम करना है. साथ ही जिलावार महिला फ्रेंडली फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन होना है. जहां छेड़खानी करने वाले आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रायल हो सके. और अपराधियों को सजा मिल सके.

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