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भारी-भरकम फाइन का पटनावासियों ने किया विरोध, कहा-जनता के पैसे से GDP बढ़ा रही सरकार

पटना में दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन के चालक इस कानून का विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार मनमाना फैसला ले रही है. लोगों को सुधरने का मौका देना चाहिए था. सख्त कानून को लागू कर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है.

विरोध जताते लोग
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Published : Sep 6, 2019, 3:27 PM IST

पटनाः सरकार की तरफ से लागू की गई वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत पटना के सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे लोगों के बीच में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था. साथ ही इस कानून को लागू करने पर सरकार को हिटलरशाही करार दिया है.

दरअसल, आज पटना के कारगिल चौक के अलावे विभिन्न चौक-चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधिकारी रूल तोड़ने वालों पर नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहे थे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फाइन भी कसा जा रहा था. लेकिन इस भारीभरकम फाइन का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया.

फाइन का विरोध करते पटना में लोग

लोग बोले- फाइन के पैसे से जीडीपी बढ़ा रही सरकार
फाइन का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि कि देश की जीडीपी काफी गिर गई है. केंद्र सरकार गिरी हुई जीडीपी रेट को पटरी पर लाने के लिए आम लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा रही है. आम लोगों का कहना है कि सख्त कानून बनाने से पहले लोगों कुछ दिनों का समय देना चाहिए था. केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया सख्त कानून हिटलर शाही का प्रतीक है.

patna traffic police
चार पहिया वाहन पर फाइन लगाते पुलिस कर्मी

लोगों को करना चाहिए था जागरूक
दरअसल, आम लोगों की शिकायत है कि पहले जागरूक नहीं किया गया. जागरूकता से पहले ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़कों पर फाइन काटना शुरू हो गया है. यह कहीं ना कहीं उचित नहीं है. आम लोगों का स्पष्ट कहना है कि लोगों को जागरूक कर इस सख्त कानून को लागू करना चाहिए था. ताकि आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता.

patna traffic police
बाइक को जब्त करती ट्रैफिक पुलिस

नए प्रावधान में तए किया गया जुर्माना

  • चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना.
  • दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी चलने पर एक हजार रुपया जुर्माना
  • हेलमेट नहीं पहनने पर पहिया वाहन चालकों से 100 रूपए की जगह 1 हजार जुर्माना.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पांच हजार का जुर्माना.
  • ओवर स्पीड की स्थिति में दो हजार रुपया का जुर्माना.
  • शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान.
  • बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर दो हजार का जुर्माना.
  • नाबालिक बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने पर परिजनों पर पच्चीस हजार रुपए का फाइन और तीन साल की सजा.

राजधानी पटना के सड़कों पर वाहन चलाने वाले मोटरसाइकिल चालक और चार पहिया वाहन चालक इस संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध करते दिख रहे हैं.

पटनाः सरकार की तरफ से लागू की गई वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत पटना के सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे लोगों के बीच में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था. साथ ही इस कानून को लागू करने पर सरकार को हिटलरशाही करार दिया है.

दरअसल, आज पटना के कारगिल चौक के अलावे विभिन्न चौक-चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधिकारी रूल तोड़ने वालों पर नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहे थे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फाइन भी कसा जा रहा था. लेकिन इस भारीभरकम फाइन का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया.

फाइन का विरोध करते पटना में लोग

लोग बोले- फाइन के पैसे से जीडीपी बढ़ा रही सरकार
फाइन का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि कि देश की जीडीपी काफी गिर गई है. केंद्र सरकार गिरी हुई जीडीपी रेट को पटरी पर लाने के लिए आम लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा रही है. आम लोगों का कहना है कि सख्त कानून बनाने से पहले लोगों कुछ दिनों का समय देना चाहिए था. केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया सख्त कानून हिटलर शाही का प्रतीक है.

patna traffic police
चार पहिया वाहन पर फाइन लगाते पुलिस कर्मी

लोगों को करना चाहिए था जागरूक
दरअसल, आम लोगों की शिकायत है कि पहले जागरूक नहीं किया गया. जागरूकता से पहले ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़कों पर फाइन काटना शुरू हो गया है. यह कहीं ना कहीं उचित नहीं है. आम लोगों का स्पष्ट कहना है कि लोगों को जागरूक कर इस सख्त कानून को लागू करना चाहिए था. ताकि आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता.

patna traffic police
बाइक को जब्त करती ट्रैफिक पुलिस

नए प्रावधान में तए किया गया जुर्माना

  • चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना.
  • दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी चलने पर एक हजार रुपया जुर्माना
  • हेलमेट नहीं पहनने पर पहिया वाहन चालकों से 100 रूपए की जगह 1 हजार जुर्माना.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पांच हजार का जुर्माना.
  • ओवर स्पीड की स्थिति में दो हजार रुपया का जुर्माना.
  • शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान.
  • बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर दो हजार का जुर्माना.
  • नाबालिक बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने पर परिजनों पर पच्चीस हजार रुपए का फाइन और तीन साल की सजा.

राजधानी पटना के सड़कों पर वाहन चलाने वाले मोटरसाइकिल चालक और चार पहिया वाहन चालक इस संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध करते दिख रहे हैं.

Intro:मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कठोर प्रावधान लगाए गए हैं मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 अधिनियम के तहत चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब एक हजार रु जुर्माने का प्रावधान किया गया है वही दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी चलने पर एक हजार रुपए किया गया है हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति पर में दो पहिया वाहन चालकों को अब ₹100 के बदले एक हजारे रु का जुर्माना देने का प्रावधान इस नए मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया गया है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पाँच हजार जुर्माने की राशि तय की गई है ओवर स्पीड की स्थिति में दो हजार रु का जुर्माना वाहन चालकों को भरना पड़ेगा तो शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर दस हजार रु जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं बिना इंसुरेंस के गाड़ी चलाने पर दो हजार रु जुर्माना देने होंगे तो नाबालिक बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने की स्थिति में उनके परिजनों को पच्चीस हजार रु और तीन साल की सजा भुगतने के प्रावधान भी इस मोटर वाहन अधिनियम में किए गए हैं हालांकि राजधानी पटना के सड़कों पर वाहन चलाने वाले मोटरसाइकिल चालक या चार पहिया वाहन चालक इस संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध करते दिख रहे हैं


Body:दरअसल आज पटना के कारगिल चौक के साथ-साथ पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर मोटर वाहन अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस दरमियान यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर ट्रैफिक कर्मियों द्वारा फाइन भी कसी जा रही थी और यातायात नियमों के पालन न करने वाले लोगों से ली जा रही फाइन के विरोध में लोगों ने कहा कि कि देश की जीडीपी रेट काफी गिर गई है और केंद्र सरकार गिरी हुई जीडीपी रेट को आम लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा कर देश की जीडीपी रेट बढ़ाना चाहती हैं आम लोगों का कहना है कि अपने सख्त कानून बनाने से पहले लोगों को कुछ दिनों का समय देना चाहिए था पर केंद्र सरकार ने बिना लोगों को समय दिए हुए इतना सख्त कानून लागू कर दिया कहीं ना कहीं यह हिटलर शाही का प्रतीक है


Conclusion:आम लोगों की शिकायत है कि लोगों को पहले जागरूक नहीं किया गया और उससे पहले ही आम लोगों पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़कों पर फाइन काटना शुरू भी हो गया यह कहीं ना कहीं उचित नहीं है आम लोगों का स्पष्ट कहना है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाता उसके बाद अगर इस तरह के सख्त कानून लागू भी किए जाते तो इससे आम लोगों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता....।।
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