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नए MV ACT लागू होने के बाद लोग लगा रहे DTO ऑफिस के चक्कर, बढ़ी जागरुकता - DTO Office patna

नये मोटर अधिनियम 2019 में भारी जुर्माना का प्रावधान है. इसके बाद भारी संख्या में लोग डीटीओ ऑफिस पहुंच रहे हैं. इसको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है.

पटना
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Published : Sep 13, 2019, 9:50 PM IST

Updated : Sep 13, 2019, 10:06 PM IST

पटना: नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद राजधानी में पुलिस काफी सख्ती से वाहन चेकिंग कर रही है. इससे लोगों में हड़कंप है. जिला परिवहन कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग सजग दिखे रहे हैं.

डीटीओ ऑफिस के कर्मी संजय कुमार का बयान

जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी संजय कुमार ने बताया कि नए मोटर अधिनियम 2019 में भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसके बाद लोगों में इस अधिनियम को लेकर जागरूकता बढ़ी है. जिनका लाइसेंस अभी तक नहीं बना और जिनकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी. ऐसे लोग परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं. इसके अलावा लोग प्रदूषण जांच और इंश्योरेंस के लिए भी कार्यालयों में लंबी लाइन लगा रहे हैं.

पटना
डीटीओ ऑफिस में आवेदन जमा करते लोग

भारी जुर्माने का है प्रावधान
बता दें कि नए मोटर वाहन अधिनियम 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है. इस अधिनियम के तहत कई बदलाव किए गए हैं. इसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसको लेकर लोगों में हड़कंप है. इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. वहीं, परिवहन कार्यालय में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है.

पटना: नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद राजधानी में पुलिस काफी सख्ती से वाहन चेकिंग कर रही है. इससे लोगों में हड़कंप है. जिला परिवहन कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग सजग दिखे रहे हैं.

डीटीओ ऑफिस के कर्मी संजय कुमार का बयान

जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी संजय कुमार ने बताया कि नए मोटर अधिनियम 2019 में भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसके बाद लोगों में इस अधिनियम को लेकर जागरूकता बढ़ी है. जिनका लाइसेंस अभी तक नहीं बना और जिनकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी. ऐसे लोग परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं. इसके अलावा लोग प्रदूषण जांच और इंश्योरेंस के लिए भी कार्यालयों में लंबी लाइन लगा रहे हैं.

पटना
डीटीओ ऑफिस में आवेदन जमा करते लोग

भारी जुर्माने का है प्रावधान
बता दें कि नए मोटर वाहन अधिनियम 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है. इस अधिनियम के तहत कई बदलाव किए गए हैं. इसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसको लेकर लोगों में हड़कंप है. इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. वहीं, परिवहन कार्यालय में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है.

Intro:1 सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन अधिनियम को लेकर वाहन चेकिंग में काफी सख्ती बरती जा रही है सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर अमूमन चलने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन के सीट बेल्ट ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जांच करते परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के कर्मी भी बड़ी तत्परता के साथ करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस अभियान को लेकर अब लोगों में जागरूकता दिख रही है और इसको लेकर दो पहिया वाहन चालक हो या चार पहिया वाहन चालक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दुरुस्त करवाने या फिर बनवाने जिला परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं और अब हालात यह है कि जिला निबंधन कार्यालय में आए दिनों से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है


Body:आप लोग अब सड़कों पर चल रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 2019 में मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित कर आर्थिक दंड भी बढ़ा दिया गया है और इस आर्थिक दंड से बचने के लिए लोग अपने गाड़ियों के कागजात दुरुस्त करवाते दिख रहे हैं चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर प्रदूषण या फिर गाड़ी के किसी अन्य तरह के कागजात आम लोग अपनी गाड़ियों के कागजात को लेकर काफी जागरूक दिख रहे हैं और इसी कड़ी में अपने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की भीड़ जिला परिवहन कार्यालय में देखी जा रही है


Conclusion:जिला परिवहन कार्यालय के एमवीआई आई संजय कुमार बताते हैं इस अधिनियम के आने के बाद और आम लोगों में जागरूकता दिख रही है और आम लोग जिन्होंने अपना लाइसेंस अभी तक नहीं बनवाया था या फिर जिनका लाइसेंस लैप्स कर गया था उसको भी अपडेट करवाने या फिर नया लाइसेंस बनवाने जिला परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं और पंक्ति बद्ध होकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पहले चरण को पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं यह केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का असर है जिससे आम लोगों में काफी जागरूकता आई है...
Last Updated : Sep 13, 2019, 10:06 PM IST
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