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उज्ज्वल कुमार सिन्हा को पटना HC ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से पटनासिटी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उज्जवल कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया है. हालांकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है.

पटनासिटी कोर्ट के ADJ निलंबित
पटनासिटी कोर्ट के ADJ निलंबित
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Published : Sep 18, 2021, 5:44 AM IST

Updated : Sep 18, 2021, 7:29 AM IST

पटना : पटनासिटी कोर्ट (Patnacity Court) के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस (ADJ) सुधीर कुमार सिन्हा को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हालांकि उज्जवल कुमार सिन्हा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है. इसी के मद्देनजर उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें : राजीव नगर जमीन विवाद: रिटायर SP का घर खाली कराने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना हाई कोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील ) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल(1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक उज्जवल कुमार सिन्हा का मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ जुड़ा रहेगा.

पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एसके पंवार ने जानकारी दी है कि उक्त आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे.

रजिस्ट्रार जनरल एसके पंवार ने बताया कि निलंबन की अवधि में उज्जवल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे. इस आदेश की प्रति पटना के डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज को भेजी गई है कि ये इस आदेश की प्रति को शीघ्र उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी को इस आदेश के साथ तामील कर देंगे. सिन्हा अपने कार्यकाल का प्रभार इस आदेश की प्राप्ति पर सौंप देंगे.

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पटना : पटनासिटी कोर्ट (Patnacity Court) के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस (ADJ) सुधीर कुमार सिन्हा को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हालांकि उज्जवल कुमार सिन्हा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है. इसी के मद्देनजर उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है.

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पटना हाई कोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील ) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल(1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक उज्जवल कुमार सिन्हा का मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ जुड़ा रहेगा.

पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एसके पंवार ने जानकारी दी है कि उक्त आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे.

रजिस्ट्रार जनरल एसके पंवार ने बताया कि निलंबन की अवधि में उज्जवल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे. इस आदेश की प्रति पटना के डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज को भेजी गई है कि ये इस आदेश की प्रति को शीघ्र उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी को इस आदेश के साथ तामील कर देंगे. सिन्हा अपने कार्यकाल का प्रभार इस आदेश की प्राप्ति पर सौंप देंगे.

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Last Updated : Sep 18, 2021, 7:29 AM IST
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