पटना: कोरोना संकट (Corona Infection) के मद्देनजर बिहार में एक बार फिर से अनलॉक-1 (Unlock-1) को बढ़ाते हुए अनलॉक-2 (Unlock-2) को लागू किया गया है. 16 जून से पूरे बिहार में अनलॉक-2 शुरू हो रहा है. लेकिन अभी भी राजधानी पटना के जू (Patna Zoo) और पार्क नहीं खोले जाएंगे.
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बंद रखने का आदेश
वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरह चेन्नई के जू में एक शेर की मौत हुई है और उसे कोविड होने की आशंका जताई गई है, उसकी जांच चल रही है. इसलिए अभी नेशनल जू अथॉरिटी ने जू और सफारी को बंद रखने का ही आदेश दिया है. हम लोग उसका पालन कर रहे हैं. यही कारण है कि अभी पटना जू को नहीं खोला जाएगा.
"जब तक जांच पूरी नहीं हो जाये, कुछ स्पष्ट ना हो जाये, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है. जानवरों में भी कोरोना होने की आशंका जताई जा रही है और कहीं न कहीं इसका डर भी है"- दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव
पटना के पार्क नहीं खुलेंगे
दीपक कुमार सिंह ने पार्क खुलने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है. आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जायेगा. फिलहाल पटना के पार्क भी नहीं खोले जाएंगे.
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नीतीश कुमार ने किया ट्वीट
बता दें कि पांच से 15 मई तक लॉकडाउन- 1, 16 से 25 मई तक लॉकडाउन- 2, 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन- 3 और लाकडाउन- 4 बीते दो जून से शुरू होकर 8 जून तक लगाया गया था. इसके बाद अनलॉक -1 की शुरूआत हो हुई थी, जो आज समाप्त हो रहा है. 6 जून से पूरे बिहार में अनलॉक 2 शुरू हो रहा है. सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया.
मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है.
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जानिए अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:
- शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
- ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
- दुकानों के खुलने की अवधिक शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
- सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
- बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.
अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
- सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.
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अनलॉक 2 में इन्हें मिलेगी छूट:
- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.
- अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान. दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.