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पटना नगर निगम: मेयर सीता साहू की बची कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज

नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि चर्चा के उपरांत वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. जिसमे 4 वोट पक्ष में और 4 वोट विपक्ष में पड़े, लेकिन अविश्वस्त प्रस्ताव के मत में 38 वोट पड़ते तो मेयर की कुर्सी जा सकती थी.

पटना नगर निगम
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Published : Jul 31, 2020, 7:54 PM IST

Updated : Jul 31, 2020, 9:35 PM IST

पटना: पटना नगर निगम में पिछले 15 दिनों से चल रहा शह-मात का खेल शुक्रवार को खत्म हो गया. मेयर सीता साहू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज हो गया. दरअसल, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ 17 जुलाई को 41 वार्ड पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान खारिज हो गया. वहीं नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि 4 वोट समर्थन में, तो 4 वोट विरोध में पड़े है. जबकी कुल 38 वोट विरोध में चाहिए था.

धारा 144 की गई थी लागू
सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए शुक्रवार को बैठक बुलाई गई थी. लेकिन इस बैठक में मेयर सीता साहू कुछ मिनट की देरी से पहुंची. सीता साहू के देर से पहुंचने को मुद्दा बनाते हुए विरोधी गुट के पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया. काफी देर तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बवाल होता रहा, लेकिन इसी बीच मेयर गुट वोटिंग के लिए पहुंच गए.

देखें पूरी रिपोर्ट

वहीं मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वस्त प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग के दौरान कुछ गलत न हो इसके लिए नगर निगम जिला प्रशासन के तरफ से सारी तैयारी हुई थी. श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल मीमोरियल हॉल के पास धारा 144 लागू की गई थी.

अविश्वस्त प्रस्ताव पर जीत दर्ज
नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि मेयर के खिलाफ जो अविश्वस्त प्रस्ताव लया गया था. इसके लिए निगर की तरफ से विशेष बैठक बुलाया गया था. बैठक की प्रक्रिया दोपहर 12:30 से शुरु हुई. उप महापौर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुआ. लेकिन उप महापौर की ओर से पांच मिनट के उपरांत ही बैठक स्थगित करने की अनुशंसा की गई. लेकिन नियम के लिए विरोधी गुट के पार्षदों की तरफ से बैठक में चर्चा की गई. जिसमे मत विभाजन हुआ.

patna
मेयर सीता साहू

चर्चा के उपरांत वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. जिसमे 4 वोट पक्ष में 4 वोट विपक्ष में पड़े, लेकिन अविश्वस्त प्रस्ताव के मत में 38 वोट पड़ते तो मेयर की कुर्सी जा सकती थी. लेकिन 38 मत नहीं पडने के कारण अविश्वस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. बता दें कि मेयर सीता साहू के तीन साल के कार्यकाल में यह दुसरा मौका है, जब अविश्वस्त प्रस्ताव पर जीत दर्ज की है.

पटना: पटना नगर निगम में पिछले 15 दिनों से चल रहा शह-मात का खेल शुक्रवार को खत्म हो गया. मेयर सीता साहू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज हो गया. दरअसल, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ 17 जुलाई को 41 वार्ड पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान खारिज हो गया. वहीं नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि 4 वोट समर्थन में, तो 4 वोट विरोध में पड़े है. जबकी कुल 38 वोट विरोध में चाहिए था.

धारा 144 की गई थी लागू
सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए शुक्रवार को बैठक बुलाई गई थी. लेकिन इस बैठक में मेयर सीता साहू कुछ मिनट की देरी से पहुंची. सीता साहू के देर से पहुंचने को मुद्दा बनाते हुए विरोधी गुट के पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया. काफी देर तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बवाल होता रहा, लेकिन इसी बीच मेयर गुट वोटिंग के लिए पहुंच गए.

देखें पूरी रिपोर्ट

वहीं मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वस्त प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग के दौरान कुछ गलत न हो इसके लिए नगर निगम जिला प्रशासन के तरफ से सारी तैयारी हुई थी. श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल मीमोरियल हॉल के पास धारा 144 लागू की गई थी.

अविश्वस्त प्रस्ताव पर जीत दर्ज
नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि मेयर के खिलाफ जो अविश्वस्त प्रस्ताव लया गया था. इसके लिए निगर की तरफ से विशेष बैठक बुलाया गया था. बैठक की प्रक्रिया दोपहर 12:30 से शुरु हुई. उप महापौर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुआ. लेकिन उप महापौर की ओर से पांच मिनट के उपरांत ही बैठक स्थगित करने की अनुशंसा की गई. लेकिन नियम के लिए विरोधी गुट के पार्षदों की तरफ से बैठक में चर्चा की गई. जिसमे मत विभाजन हुआ.

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मेयर सीता साहू

चर्चा के उपरांत वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. जिसमे 4 वोट पक्ष में 4 वोट विपक्ष में पड़े, लेकिन अविश्वस्त प्रस्ताव के मत में 38 वोट पड़ते तो मेयर की कुर्सी जा सकती थी. लेकिन 38 मत नहीं पडने के कारण अविश्वस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. बता दें कि मेयर सीता साहू के तीन साल के कार्यकाल में यह दुसरा मौका है, जब अविश्वस्त प्रस्ताव पर जीत दर्ज की है.

Last Updated : Jul 31, 2020, 9:35 PM IST
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