पटना: देश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर ऊपर की ओर जा रहा है. सरकार ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए कई गाइडलाइन जारी की है. जिसमें लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. वहीं देश भर में बिना मास के घूमने वाले को जुर्माना भी भरने का प्रावधान लगाया गया है. लेकिन पटना में कोविड के नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है. यात्रियों को बसों में भर कर गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है. जिसे लेकर नगर निगम मास्क चेकिंग अभियान चला कर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूल रहा है.
निजी और सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी
कोरोनो के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही कामकाज की अनुमति दी है. अपर मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कांफ्रेंस कर नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा हैं. वहां आधी संख्या बल में कर्मचारी दफ्तर जाएंगे.
बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा है. लिहाजा यहां ये पाबंदी लागू होंगी. इसके अलावा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं.