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पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना मामले पर पटना हाईकोर्ट में एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई

पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर एक सप्ताह बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing In Patna High Court) की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court
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Published : Oct 10, 2022, 11:10 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामलें में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है.

ये भी पढ़ें- पटना: नहर के बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

आफ्टर केअर होम की घटना मामले पर सुनवाई: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी.

17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती है. इस मामलें आगे सुनवाई 17अक्टूबर, 2022 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें- उत्क्रमित स्कूलों की दयनीय हालत पर हाइकोर्ट ने जताई नाराजगी, शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामलें में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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आफ्टर केअर होम की घटना मामले पर सुनवाई: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी.

17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती है. इस मामलें आगे सुनवाई 17अक्टूबर, 2022 को की जाएगी.

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