पटना: बिहार के दो लाख से ज्यादा एनआईओएस शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. पिछले कई महीनों से डिग्री की मान्यता के लिए परेशान इन शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट ने उनकी डिग्री को मान्यता देते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया है कि इन शिक्षकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए. इससे एनआईओएस शिक्षकों में खुशी की लहर है.
ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड करने वाले बिहार के ढाई लाख शिक्षक काफी परेशान थे. सरकार ने एनसीटीई का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया था कि यह शिक्षक बिहार में चल रही प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं. क्योंकि इनकी डिग्री मान्य नहीं है. सबसे पहले इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था.
पहले दिन से ईटीवी भारत लगातार इस खबर को लेकर अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं. जब बिहार सरकार ने इनके डिग्री को मान्यता नहीं दी तो शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया. जिसके बाद आज पटना हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया.
करीब 14 लाख शिक्षकों को फायदा
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया है कि इन शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है और वो भी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पटना हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के लिए बिहार सरकार को 4 हफ्ते का मौका देने का आदेश दिया है. ताकि यह प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकें.
बता दें कि बिहार में फिलहाल करीब एक लाख शिक्षकों के पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चल रही है. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ बिहार के बल्कि देशभर के करीब 14 लाख शिक्षकों को फायदा होगा. जिन लोगों ने एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की डिग्री ली है.