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पटना-गया सड़क निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से किया रिपोर्ट तलब - पटना गया रोड

पटना से बोधगया तक सड़क निर्माण कराने के मामले में बार-बार बड़े पदाधिकारियों को बुलाने और आदेश पारित करने के बाद भी प्रगति नहीं होने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जताई है.

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पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 29, 2020, 10:18 AM IST

पटनाः राजधानी पटना को बोधगया से जोड़ने वाली एनएच पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पटना से बोधगया तक सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर की है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ केंन्द्र सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण करा रही हैं. वहीं, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करने में तत्परता नहीं दिखा रही है और ना ही अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 5 हजार किलोमीटर एनएच बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इसमें कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

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पटना हाईकोर्ट

जर्जर हालात में पटना-गया रोड
गया बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. जहां विदेशी सैलानी घूमने आते हैं. सड़क की जर्जर हालत को लेकर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरती आ रही है. बता दें कि पटना से गया तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. जिसके कारण लोग सड़क मार्ग की जगह ज्यादातर ट्रेन का सहारा लेते हैं.

ये भी पढ़ेंः गृह मंत्रालय की विफलता का परिणाम है दिल्ली हिंसा : निखिल कुमार

इससे पहले भी हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश भी गया तक की सड़कों को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं. न्यायाधीश ने कहा था कि पटना से नालंदा तक की सड़क ठीक है, लेकिन गया पहुंचने के लिए सड़कें जर्जर है. वर्तमान चीफ जस्टिस को पटना-गया सड़क की जांच करने के क्रम में वापस ट्रेन से लौटना पड़ा था.

पटनाः राजधानी पटना को बोधगया से जोड़ने वाली एनएच पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पटना से बोधगया तक सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर की है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ केंन्द्र सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण करा रही हैं. वहीं, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करने में तत्परता नहीं दिखा रही है और ना ही अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 5 हजार किलोमीटर एनएच बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इसमें कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

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जर्जर हालात में पटना-गया रोड
गया बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. जहां विदेशी सैलानी घूमने आते हैं. सड़क की जर्जर हालत को लेकर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरती आ रही है. बता दें कि पटना से गया तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. जिसके कारण लोग सड़क मार्ग की जगह ज्यादातर ट्रेन का सहारा लेते हैं.

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इससे पहले भी हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश भी गया तक की सड़कों को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं. न्यायाधीश ने कहा था कि पटना से नालंदा तक की सड़क ठीक है, लेकिन गया पहुंचने के लिए सड़कें जर्जर है. वर्तमान चीफ जस्टिस को पटना-गया सड़क की जांच करने के क्रम में वापस ट्रेन से लौटना पड़ा था.

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