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कोरोना महामारी पर सुनवाई के दौरान HC ने तलब किया केंद्र से ब्यौरा, बिहार को ऑक्सीजन और उपलब्धता की मांगी रिपोर्ट - चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ

पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी पर बिहार को ऑक्सीजन और उपलब्धता पर सुनवाई (Patna High Court On Corona Pandemic) को दौरान केंद्र से विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय कोरोल की खडपीठ में इसकी सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2021 को होगी.

Patna High Court News
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Published : Dec 14, 2021, 8:46 PM IST

पटना: कोरोना महामारी के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court On Corona Pandemic ) ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को विस्तृत ब्यौरे के साथ तलब किया है. हाईकोर्ट ने बिहार को ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता के संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ उपस्थित होने को कहा है. शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई.

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बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Variant ) के मद्देनजर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है. कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है. इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार से कोरोना को लेकर राज्य भर में कराई गई सुविधाओं के संबंध में ब्यौरा देने को कहा था.

हाईकोर्ट ने विशेष तौर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वैरियंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए एड्वोकेट जनरल को राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करने को कहा था.

महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को यह बताया था कि लोग करोना सम्बन्धी दिशानिर्देश का पालन सख्त ढंग से नहीं कर रहे हैं. अभी भी बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. एम्स, पटना के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य भर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन व एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा तलब किया था. इस मामले पर 16 दिसम्बर 2021 को सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बिहार की हवा खराब: बिहारशरीफ देश का सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 21 में प्रदेश के 13 शहर शामिल

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पटना: कोरोना महामारी के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court On Corona Pandemic ) ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को विस्तृत ब्यौरे के साथ तलब किया है. हाईकोर्ट ने बिहार को ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता के संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ उपस्थित होने को कहा है. शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई.

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बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Variant ) के मद्देनजर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है. कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है. इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार से कोरोना को लेकर राज्य भर में कराई गई सुविधाओं के संबंध में ब्यौरा देने को कहा था.

हाईकोर्ट ने विशेष तौर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वैरियंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए एड्वोकेट जनरल को राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करने को कहा था.

महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को यह बताया था कि लोग करोना सम्बन्धी दिशानिर्देश का पालन सख्त ढंग से नहीं कर रहे हैं. अभी भी बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. एम्स, पटना के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य भर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन व एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा तलब किया था. इस मामले पर 16 दिसम्बर 2021 को सुनवाई की जाएगी.

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