पटना: हाईकोर्ट ने राज्य के आपराधिक मामलों की केस डायरी को डिजिटल और कम्प्यूटरीकृत करने के मामले में राज्य सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आईजी अपराध अभिलेख ब्यूरो को तलब किया है. एडवोकेट ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.
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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस महकमे में क्राइम रिकार्ड्स को डिजिटल करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों को पर्याप्त ट्रेनिंग के सिलसिले में भी कोर्ट आईजी से कुछ जानकारी लेना चाहेगी. इस बात की जानकारी खुद एडवोकेट ओमप्रकाश ने दी. मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.