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पटना: हाईकोर्ट ने आईजी अपराध अभिलेख ब्यूरो को किया तलब - IG Crime Records Bureau

पटना हाईकोर्ट ने क्राइम रिकार्ड्स को डिजिटल करने को लेकर आईजी अपराध अभिलेख ब्यूरो को तलब किया है. एडवोकेट ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 19, 2021, 8:09 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य के आपराधिक मामलों की केस डायरी को डिजिटल और कम्प्यूटरीकृत करने के मामले में राज्य सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आईजी अपराध अभिलेख ब्यूरो को तलब किया है. एडवोकेट ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग केस की भरमार, जजों की संख्या रह गई आधी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस महकमे में क्राइम रिकार्ड्स को डिजिटल करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों को पर्याप्त ट्रेनिंग के सिलसिले में भी कोर्ट आईजी से कुछ जानकारी लेना चाहेगी. इस बात की जानकारी खुद एडवोकेट ओमप्रकाश ने दी. मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य के आपराधिक मामलों की केस डायरी को डिजिटल और कम्प्यूटरीकृत करने के मामले में राज्य सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आईजी अपराध अभिलेख ब्यूरो को तलब किया है. एडवोकेट ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस महकमे में क्राइम रिकार्ड्स को डिजिटल करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों को पर्याप्त ट्रेनिंग के सिलसिले में भी कोर्ट आईजी से कुछ जानकारी लेना चाहेगी. इस बात की जानकारी खुद एडवोकेट ओमप्रकाश ने दी. मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.

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