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HC ने सरकार से कहा- छात्राओं को स्वच्छ टॉयलेट उपलब्ध कराइए, एक-दूसरे पर आरोप मत गढ़िए

छात्राओं को स्वच्छ टॉयलेट उपलब्ध कराने को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. साथ ही सरकारी विभागों के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को दो हफ्ते में ठोस निर्णय लेने का आदेश दिया है.

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Published : Nov 22, 2019, 7:09 PM IST

Updated : Nov 22, 2019, 7:44 PM IST

पटना हाईकोर्ट

पटनाः सरकारी शिक्षण संस्थानों में शौचालय की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने तमाम सरकारी बालिका विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं को स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया.

इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को पटना नगर निगम के वरीय अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ तुरंत एक बैठक करने का आदेश दिया है. बैठक के बाद इस पर दो हफ्ते में ठोस निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी महिला कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्राओं को प्रसाधन हेतु स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित की जाए.

patna
पटना हाईकोर्ट

यह भी पढ़ेंः HC की फटकार के बाद सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, कहा- फेल है शराबबंदी

2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने सरकार के विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को स्वच्छ टॉयलेट मुहैया कराने के मामले में हर विभाग आपस में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहा है. इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

पटनाः सरकारी शिक्षण संस्थानों में शौचालय की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने तमाम सरकारी बालिका विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं को स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया.

इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को पटना नगर निगम के वरीय अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ तुरंत एक बैठक करने का आदेश दिया है. बैठक के बाद इस पर दो हफ्ते में ठोस निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी महिला कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्राओं को प्रसाधन हेतु स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित की जाए.

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पटना हाईकोर्ट

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2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने सरकार के विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को स्वच्छ टॉयलेट मुहैया कराने के मामले में हर विभाग आपस में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहा है. इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

पटना हाई कोर्ट ने   राज्य के तमाम सरकारी बालिका विद्यालयों  व  उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में छात्राओं को स्वच्छ शौचालयों  की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर  राज्य सरकार से जवाबतलब किया।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई की।सुनिश्चित हो इस बाबत दो हफ्ते में एक ठो
 हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि वे  अन्य विभागों  और पटना नगर निगम  के वरीय अधिकारियों की साथ तुरंत एक बैठक कर दो हफ्ते में ठोस निर्णय लें।  राज्य के सभी सरकारी महिला कॉलेजों व उनके विश्वविद्यालयों के छात्राओं को प्रसाधन हेतु स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित हो। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला छात्राओं को स्वच्छ टॉयलेट  मुहैय्या कराने में हर विभाग आपस मे एक दूसरे  पर जिम्मेदारी थोप रहा है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 2सप्ताह फिर की जायेगी।
Last Updated : Nov 22, 2019, 7:44 PM IST
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