पटना: बिहार में शादी समारोहों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग (Indiscriminate Firing) कर मानव जीवन को खतरे में डालने पर दायर एक लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (State Government) को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें- VIDEO: मुखिया पति का जलवा, 'गोरी तोरी चुनरी बा झलकउआ'...गाने पर की ताबड़तोड़ फायरिंग
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हर साल बहुत सारे लोग शादी समारोहों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं.
याचिकाकर्ता ने वैशाली जिला स्थित चंडी धनुष में घटित ऐसी ही वारदात का हवाला देते हुए विवाह कार्यक्रमों में हवाई फायरिंग पर रोक लगाये जाने पर याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अन्दर जवाब देने के लिए कहा है. मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.