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Ekta Kapoor XXX Web Series: एकता कपूर को बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट की रोक

पटना हाईकोर्ट ने चर्चित सीरियल निर्माता एकता कपूर (Producer Ekta Kapoor) और उनकी मां शोभा कपूर को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने बेगूसराय की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बेगूसराय की कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर
टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर
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Published : Oct 18, 2022, 5:52 PM IST

Updated : Oct 18, 2022, 6:01 PM IST

पटना: चर्चित टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर (Ekta Kapoor Arrest Warrant Case) के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में दायर मामले पर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा (Patna High Court stay Order) दिया. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें- XXX वेब सीरीज: एकता कपूर व शोभा कपूर की हो सकती है गिरफ्तारी, बेगूसराय कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

बेगूसराय कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती: भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एकता कपूर और शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 एवं 504 के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें ये कहा गया कि पिछले दिनों एक सीरियल का प्रसारण हुआ. इसमें आर्मी के अधिकारियों को गलत ढंग से दिखाया गया. इससे उनकी छवि धूमिल हुई है. बेगूसराय के मजिस्ट्रेट ने इन धाराओं के तहत संज्ञान ले कर उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी.

HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक: निचली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एकता कपूर और शोभा कपूर ने पटना हाइकोर्ट में इसे रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामले पर फिलहाल रोक लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया.

क्या है पूरा मामला : अदालत ने एकता कपूर पर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था. एकता ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी देते हुए याचिका दायर की थी. बिहार के बेगूसराय की ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था.

किस बात पर हुआ था विवाद : एकता कपूर की XXX Web Series Case का पहला सीजन साल 2018 में आया था. इसका दूसरा सीजन 2020 में रिलीज किया गया था. इसमें अदिति कोहली, पारस तोमर, प्रतीक सहजपाल, समीक्षा भटनागर, गरिमा जैन और मोहित कुमार सहित कई स्टार्स थे. इस वेब सीरीज के एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जब कोई फौजी सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो उनकी बीवी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से अवैध संबंध रखती हैं. इसे ऑल्ट बालाजी पर रिलीज किया गया था.

एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी हुआ था: बेगूसराय के अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ और वहां से यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लग जाने के बाद एकता कपूर और शोभा कपूर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

पटना: चर्चित टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर (Ekta Kapoor Arrest Warrant Case) के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में दायर मामले पर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा (Patna High Court stay Order) दिया. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें- XXX वेब सीरीज: एकता कपूर व शोभा कपूर की हो सकती है गिरफ्तारी, बेगूसराय कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

बेगूसराय कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती: भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एकता कपूर और शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 एवं 504 के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें ये कहा गया कि पिछले दिनों एक सीरियल का प्रसारण हुआ. इसमें आर्मी के अधिकारियों को गलत ढंग से दिखाया गया. इससे उनकी छवि धूमिल हुई है. बेगूसराय के मजिस्ट्रेट ने इन धाराओं के तहत संज्ञान ले कर उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी.

HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक: निचली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एकता कपूर और शोभा कपूर ने पटना हाइकोर्ट में इसे रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामले पर फिलहाल रोक लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया.

क्या है पूरा मामला : अदालत ने एकता कपूर पर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था. एकता ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी देते हुए याचिका दायर की थी. बिहार के बेगूसराय की ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था.

किस बात पर हुआ था विवाद : एकता कपूर की XXX Web Series Case का पहला सीजन साल 2018 में आया था. इसका दूसरा सीजन 2020 में रिलीज किया गया था. इसमें अदिति कोहली, पारस तोमर, प्रतीक सहजपाल, समीक्षा भटनागर, गरिमा जैन और मोहित कुमार सहित कई स्टार्स थे. इस वेब सीरीज के एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जब कोई फौजी सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो उनकी बीवी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से अवैध संबंध रखती हैं. इसे ऑल्ट बालाजी पर रिलीज किया गया था.

एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी हुआ था: बेगूसराय के अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ और वहां से यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लग जाने के बाद एकता कपूर और शोभा कपूर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

Last Updated : Oct 18, 2022, 6:01 PM IST
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