पटना : पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के विरुद्ध अदालती कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी. जस्टिस संदीप कुमार ने नित्यानंद राय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. उनके विरुद्ध भाषण में सामुदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था.
नित्यानंद राय के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश: दरअसल, अररिया जिला के नरपतगंज अंचलाधिकारी ने एक नरपतगंज थाने में तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के विरुद्ध अपने 9 मार्च, 2018 को अपने भाषण में साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की सूचना दी. इसके बाद सीजेएम अररिया ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस द्वारा 31 अक्टुबर 2021 के दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया. इसके बाद कोर्ट ने थाना प्रभारी को नित्यानंद राय के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया था.
नित्यानंद राय ने HC का दरवाजा खटखटाया : निचली अदालत के इस आदेश के विरुद्ध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने हाइकोर्ट को बताया कि जिन प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, वह उनपर लागू ही नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नित्यानंद राय ने अपने भाषण में किसी प्रकार से सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया है. उन्होंने विदेश के एक आतंकवादी के संदर्भ में वह बात कही थी.
निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक : अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि ये मामला 2018 का है. जबकि निचली अदालत ने इस मामले का संज्ञान वर्ष 2022 में लिया. इन तथ्यों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई, 2023 में की जाएगी.