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पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक - reinstatement of teachers in bihar

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jul 24, 2020, 9:01 PM IST

पटना: राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दों समेत उक्त मामले को लेकर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी.

19 अगस्त को अगली सुनवाई
दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिए गए रोस्टर के अनुसार नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है, जो कि पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की है.

पटना: राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दों समेत उक्त मामले को लेकर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी.

19 अगस्त को अगली सुनवाई
दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिए गए रोस्टर के अनुसार नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है, जो कि पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की है.

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