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मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर HC ने लगाई रोक, मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को

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Published : Aug 19, 2019, 6:18 PM IST

ये रोक हाईकोर्ट ने आदर्श भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई. मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को 26 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट

पटनाः नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के माध्यम से सफल हुए छात्रों के मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग को पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है. जस्टिस ए. के. उपाध्याय ने आदर्श भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

नई अधिसूचना जारी की गई
इस मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को 26 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसकी पहले की काउंसिलिंग में 11अगस्त को मगध मेडिकल कॉलेज गया में चयन हुआ था. बाद में उक्त काउंसिलिंग को रद्द कर फिर से काउंसिलिंग के लिये 16अगस्त को उसे बुलाया गया. लेकिन एमसीआई ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी.

26 अगस्त को अगली सुनवाई
नई अधिसूचना में कहा गया है कि रोस्टर के मुताबिक याचिकाकर्ता का काउंसिलिंग के बाद नामांकन वेटनरी कॉलेज में ही हो सकता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि एमसीआई का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

पटनाः नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के माध्यम से सफल हुए छात्रों के मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग को पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है. जस्टिस ए. के. उपाध्याय ने आदर्श भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

नई अधिसूचना जारी की गई
इस मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को 26 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसकी पहले की काउंसिलिंग में 11अगस्त को मगध मेडिकल कॉलेज गया में चयन हुआ था. बाद में उक्त काउंसिलिंग को रद्द कर फिर से काउंसिलिंग के लिये 16अगस्त को उसे बुलाया गया. लेकिन एमसीआई ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी.

26 अगस्त को अगली सुनवाई
नई अधिसूचना में कहा गया है कि रोस्टर के मुताबिक याचिकाकर्ता का काउंसिलिंग के बाद नामांकन वेटनरी कॉलेज में ही हो सकता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि एमसीआई का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

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