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Patna High Court ने बिहटा के ESIC अस्पताल में सुविधाओं को लेकर मांगा ब्योरा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के हालत से संबंधित मामलों की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल (ESIC) में सारी सुविधाओं को लेकर विस्तृत ब्योरा तलब किया. साथ ही राज्य सरकार को भी इस मामले पर हलफनामा दायर कर जानकारी देने का निर्देश दिया है.

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Published : Jun 30, 2021, 11:05 PM IST

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के हालत से संबंधित मामलों की सुनवाई की. इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहटा के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सारी सुविधाओं को लेकर विस्तृत ब्योरा तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल द्वारा दायर हलफनामे को असंतोषजनक बताया.

ये भी पढ़ें- 'कोरोना की तीसरी लहर में पड़ सकती है सेना की जरूरत', Patna High Court में ESIC का बयान

कोर्ट को दी रिक्त पदों की जानकारी
कोर्ट ने कहा कि अब तक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया गया है. बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने कोर्ट में उपलब्ध डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की संख्या बताई. कोर्ट को रिक्त पदों की भी जानकारी दी गई. साथ ही यह भी बताया गया कि जल्द ही इन रिक्त पदों को भरा जाएगा.

राज्य सरकार को भी दिए निर्देश
कोर्ट ने यह बताने को कहा कि जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें कब तक भरा जाएगा. साथ ही अस्पताल में दवाओं, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीजन और अन्य कमियां हैं, उसे पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है. राज्य सरकार को भी बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले पर हलफनामा दायर कर जानकारी देने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- अब ये दर्द सहा नहीं जाता... रोजी-रोटी के लिए परदेस जा रहे मजदूरों ने बयां की मजबूरी

तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में कोविड कचरे के उठाव और उन्हें लगातार नष्ट करने का काम किया जा रहा है. जिसका निजी कम्पनियों को ठेका दिया गया है. कोर्ट ने बोर्ड के क्रियाकलापों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन यह भी हिदायत दी कि उनके कार्यों पर लगातार नजर रखे जाने की जरूरत है. तीन सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के हालत से संबंधित मामलों की सुनवाई की. इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहटा के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सारी सुविधाओं को लेकर विस्तृत ब्योरा तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल द्वारा दायर हलफनामे को असंतोषजनक बताया.

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कोर्ट को दी रिक्त पदों की जानकारी
कोर्ट ने कहा कि अब तक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया गया है. बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने कोर्ट में उपलब्ध डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की संख्या बताई. कोर्ट को रिक्त पदों की भी जानकारी दी गई. साथ ही यह भी बताया गया कि जल्द ही इन रिक्त पदों को भरा जाएगा.

राज्य सरकार को भी दिए निर्देश
कोर्ट ने यह बताने को कहा कि जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें कब तक भरा जाएगा. साथ ही अस्पताल में दवाओं, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीजन और अन्य कमियां हैं, उसे पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है. राज्य सरकार को भी बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले पर हलफनामा दायर कर जानकारी देने का निर्देश दिया है.

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तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में कोविड कचरे के उठाव और उन्हें लगातार नष्ट करने का काम किया जा रहा है. जिसका निजी कम्पनियों को ठेका दिया गया है. कोर्ट ने बोर्ड के क्रियाकलापों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन यह भी हिदायत दी कि उनके कार्यों पर लगातार नजर रखे जाने की जरूरत है. तीन सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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