ETV Bharat / state

NIOS से DLED मामला : HC ने NCTE और बिहार सरकार से 2 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब - dled case

शिक्षकों के वकील ने कहा कि जब एनआइओएस और देश की संसद में कोर्स को 2 साल का बताकर डिग्री दी गई तो अब अचानक अमान्य क्यों?

पटना हाईकोर्ट पहुंचे डीएलएड शिक्षक
author img

By

Published : Sep 24, 2019, 9:51 PM IST

Updated : Sep 24, 2019, 10:44 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई और बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि जब यह डिग्री दी गई थी उस समय ही शिक्षकों को डिग्री अमान्य होने की बात क्यों नहीं बताई गई.

पटना हाईकोर्ट पहुंचे डीएलएड शिक्षक

शिक्षकों के वकील की दलील
दरअसल, शिक्षकों के वकील ने कहा कि शिक्षकों को कोर्स के समय यह क्यों नहीं बताया गया कि यह कोर्स कितने महीने का है. जब एनआइओएस और देश की संसद में कोर्स को 2 साल का बताकर डिग्री दी गई तो अब अचानक अमान्य क्यों? बिहार सरकार ने इसे 18 महीने का बताते हुए अमान्य कैसे करार दिया.

यह भी पढ़ें: HC के आदेश के बाद भी DLED की नहीं दी संबद्धता, BSEB के निदेशक तलब

बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने देने की मांग
शिक्षकों ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने की अनुमति दी जाए. मामले की जानकारी देते हुए पप्पू कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई और बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि जब यह डिग्री दी गई थी उस समय ही शिक्षकों को डिग्री अमान्य होने की बात क्यों नहीं बताई गई.

पटना हाईकोर्ट पहुंचे डीएलएड शिक्षक

शिक्षकों के वकील की दलील
दरअसल, शिक्षकों के वकील ने कहा कि शिक्षकों को कोर्स के समय यह क्यों नहीं बताया गया कि यह कोर्स कितने महीने का है. जब एनआइओएस और देश की संसद में कोर्स को 2 साल का बताकर डिग्री दी गई तो अब अचानक अमान्य क्यों? बिहार सरकार ने इसे 18 महीने का बताते हुए अमान्य कैसे करार दिया.

यह भी पढ़ें: HC के आदेश के बाद भी DLED की नहीं दी संबद्धता, BSEB के निदेशक तलब

बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने देने की मांग
शिक्षकों ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने की अनुमति दी जाए. मामले की जानकारी देते हुए पप्पू कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

Intro:पठानकोट में मंगलवार को एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के मामले की सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई और बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।


Body:पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने शिक्षकों के वकील ने हाई कोर्ट से कहा की जब यह डिग्री दी गई उस समय शिक्षकों को यह नहीं बताया गया कि यह कितने महीने का कोर्स है। जब एन आइओएस और देश की संसद में 2 साल का कोर्स बताकर शिक्षकों से यह डिग्री करवाई है तब अचानक बिहार सरकार ने इसे 18 महीने का मानते हुए कैसे अमान्य करार दिया है। शिक्षकों ने कोर्ट से उन्हें बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की है।
मामले की जानकारी देते हुए पप्पू कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।


Conclusion:
Last Updated : Sep 24, 2019, 10:44 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.