पटना: राज्य में शारीरिक शिक्षकों और शारीरिक प्रशिक्षकों (Government schools) के बहाली नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट (Patna High )ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजेश कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है.
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कोर्ट ने दिया 3 हफ्ते का समय
डॉ. राजेश कुमार पांडेय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की गई. कोर्ट को बताया गया कि सभी सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर्स और इंस्ट्रक्टर की बहाली करनी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इनकी बहाली नहीं की जा रही है. उनका कहना था कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ छात्रों को खेल और योग के लिए भी बढ़ावा देना है. मामले में कोर्ट ने 3 हफ्ते की मोहलत दी है.
कोर्ट ने कहा कि...
इस जनहित याचिका में राज्य सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार के बिहार शिक्षा परियोजना को पार्टी बनाया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान कानून के तहत उचित कार्रवाई के पूरा होने या प्रारंभ करने में विभाग के रास्ते में नहीं आएगा.
याचिकाकर्ता ने क्या कहा...
डॉ. राजेश कुमार पांडेय की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिये राज्य के सभी स्कूलों में फिजिकल टीचर व इंस्ट्रक्टर की शीघ्र बहाली की जाये. उन्होंने केंद्र सरकार तथा समय समय पर दिये गये कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. मामले पर अगली सुनवाई आगामी 2 अगस्त को होगी.