पटनाः पटना हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई की. इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका (PIL regarding facilities in schools) पर एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों की अवस्था और व्यवस्था पर राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव निगरानी रखेंगे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य के सभी जिलों के अधिकतर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की कमी है.
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स्कूलों में सुरक्षा की कमीः याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर मकान में चलते हैं. इनमेंं कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है. इन स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. शुद्ध पेय जल, शौचालय, जलपान गृह की व्यवस्था नहीं है. बहुत सारे स्कूलों में बिजली नहीं है, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है. छात्रों के सुरक्षित आने जाने के लिए फुट ओवरब्रिज नहीं है. आग बुझाने के लिए संयंत्र स्कूलों में नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.
याचिका निष्पादित किया गयाः राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हलफनामों के माध्यम से स्कूलों की स्थिति में का ब्योरा दिया जाता रहा है. कोर्ट को बताया गया कि जो भी स्कूल भवन खराब या जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मत और निर्माण किया गया है. छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी काफी काम किये गये हैं. साथ ही बहुत सारे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था की गयी है. स्कूलों में आग बुझाने के लिए संयंत्र भी स्थापित किये गए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को संतोषप्रद माना, लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कार्यवाही होने की उम्मीद जताई. इसके साथ ही कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया.