पटना: दिसंबर में सीटेट पास अभ्यर्थियों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिसंबर में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में मौका नहीं मिल सकता है. इसके साथ ही उन्होंने केस का निपटारा करते हुए बिहार सरकार को छठे चरण का नियोजन जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया.
'पटना हाईकोर्ट ने आज इस मामले का निपटारा कर दिया और ये भी कहा कि अब नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना होगा. कोर्ट ने दिसंबर सीटेट मामले की सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि जब 23 नवंबर 2019 को आवेदन करने की तारीख खत्म हो चुकी थी तो उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले को मौका कैसे दिया जा सकता है'- प्रिंस कुमार मिश्र, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
क्या है पूरा मामला ?
छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी और इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2019 थी. जबकि दिसंबर 2019 में सीटेट क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें भी छठे चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि जुलाई में सीटेट पास करने वालों को मौका दिया गया है.
कोर्ट ने किया मामले का निपटारा
मंगलवार को जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि जुलाई 2019 सीटेट मामला एक अलग तरह का केस था. जो बिहार सरकार की गलती की वजह से एनआईओएस कैंडिडेट के लिए जारी किया गया था. उस मामले का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए ये स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन की आखिरी तारीख के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण में आवेदन का मौका नहीं दिया जा सकता.
नियोजन शेड्यूल एक हफ्ते में होगा जारी
बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने नियोजन पत्र जारी करने पर रोक लगाई हुई थी. अब कोर्ट का फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि बिहार का शिक्षा विभाग जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि जारी करेगा और नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो पाएगी. इस बारे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि एक हफ्ते में नियोजन का शेड्यूल जारी हो सकता है.