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HC का आदेश: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 प्राचार्यों की सेवा समाप्त

दरअसल, डॉ. रमेश झा समेत अन्य की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. जिसपर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 24, 2019, 8:01 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के करीब 22 अंगीभूत कालेजों के प्राचार्य की सेवा समाप्त कर दी है. साथ ही जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया.

नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगा था आरोप
दरअसल, डॉ. रमेश झा समेत अन्य की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है. इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था. 2009 में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी.

यह भी पढ़ें: HC के आदेश के बाद भी DLED की नहीं दी संबद्धता, BSEB के निदेशक तलब

दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे प्राचार्य
प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने उन्हें एक बड़ी राहत भी दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि हटाए गए प्राचार्य भी चयन में शामिल हो सकते हैं. यदि वह सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाई गई अवधि का वेतन और अन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जाऐंगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के करीब 22 अंगीभूत कालेजों के प्राचार्य की सेवा समाप्त कर दी है. साथ ही जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया.

नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगा था आरोप
दरअसल, डॉ. रमेश झा समेत अन्य की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है. इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था. 2009 में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी.

यह भी पढ़ें: HC के आदेश के बाद भी DLED की नहीं दी संबद्धता, BSEB के निदेशक तलब

दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे प्राचार्य
प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने उन्हें एक बड़ी राहत भी दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि हटाए गए प्राचार्य भी चयन में शामिल हो सकते हैं. यदि वह सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाई गई अवधि का वेतन और अन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जाऐंगी.

[24/09, 18:17] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने  कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के करीब 22 अंगीभूत कालेजों के प्राचार्य की सेवा समाप्त कर दी है।जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामलें पर सुनवाई करते हुए  कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफ़ल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया lडॉ रमेश झा समेत अन्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था l यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया हैl इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था l 2009 सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी l प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हटाए गए प्राचार्य भी चयन में शामिल हो सकते है l यदि वे सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाए गए अवधि का भी वेतन एवं अन्य सुविधाओं प्राप्त होगी ।


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[24/09, 18:17] Anand Verma: Slug. Principles  removed.
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