पटना: जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर कोर्ट का फैसला
पटना हाइकोर्ट ने राज्य प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले पर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया.
लगभग 94 हजार शिक्षकों की होनी है बहाली
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून,2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है.