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बिहार में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की याचिका पर सुनवाई पूरी, पटना HC ने फैसला रखा सुरक्षित

पटना हाईकोर्ट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने को लेकर सुनवाई की गई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा के आधार पर सारण में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने की मांग सही नहीं है. (Patna High Court)

first greenfield airport of Bihar
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Published : Dec 20, 2022, 5:14 PM IST

पटना: बिहार में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (first greenfield airport of Bihar) स्थापित करने से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई.

पढ़ें-बिहार में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, BSPCB से मांगा गया ब्यौरा

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मामले की सुनवाई: सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है. उन्होंने बताया कि देश के कई बड़े शहरों में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है.

राजीव प्रताप रूडी ने कही ये बात: राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट को बताया कि कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है. पटना का एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही नहीं है. राजगीर, बिहटा और पुनपुन में एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विचार तो हुआ, लेकिन अंततः अंतिम रूप से कोई परिणाम नहीं आया.

राज्य सरकार ने कोर्ट को दिया जवाब: राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि याचिकाकर्ता की ये मांग सही नहीं है कि खास जगह ही एयरपोर्ट बने या यात्रा के साधन का कैसे विकास हो. उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट के सुरक्षा के आधार पर सारण में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने की मांग सही नहीं है. ये नीतिगत विषय होते हैं,जिस पर सरकार ही विचार कर कार्रवाई कर सकती है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बिहटा में एयरपोर्ट को विकल्प के रूप में लाया गया. उन्होंने बताया कि बिहटा एयरपोर्ट से पटना आने के लिए चार हज़ार करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड भी बनाने की योजना है. केंद्र सरकार के अधिवक्ता केएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो कि नहीं, ये विचार का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यात्रा किस विशेष रूप हो, ये विचार के योग्य नहीं है.

'ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही राज्य सरकार': पिछली सुनवाई में रूडी ने कहा था कि गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है.

पटना: बिहार में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (first greenfield airport of Bihar) स्थापित करने से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई.

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ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मामले की सुनवाई: सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है. उन्होंने बताया कि देश के कई बड़े शहरों में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है.

राजीव प्रताप रूडी ने कही ये बात: राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट को बताया कि कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है. पटना का एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही नहीं है. राजगीर, बिहटा और पुनपुन में एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विचार तो हुआ, लेकिन अंततः अंतिम रूप से कोई परिणाम नहीं आया.

राज्य सरकार ने कोर्ट को दिया जवाब: राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि याचिकाकर्ता की ये मांग सही नहीं है कि खास जगह ही एयरपोर्ट बने या यात्रा के साधन का कैसे विकास हो. उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट के सुरक्षा के आधार पर सारण में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने की मांग सही नहीं है. ये नीतिगत विषय होते हैं,जिस पर सरकार ही विचार कर कार्रवाई कर सकती है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बिहटा में एयरपोर्ट को विकल्प के रूप में लाया गया. उन्होंने बताया कि बिहटा एयरपोर्ट से पटना आने के लिए चार हज़ार करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड भी बनाने की योजना है. केंद्र सरकार के अधिवक्ता केएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो कि नहीं, ये विचार का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यात्रा किस विशेष रूप हो, ये विचार के योग्य नहीं है.

'ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही राज्य सरकार': पिछली सुनवाई में रूडी ने कहा था कि गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है.

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