पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों (sanitary napkin destruction machine in school) की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में एक कमिटी गठित करने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 2 महीने बाद होगी.
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कोर्ट ने मांगी थी जानकारीः पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों ( प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले कर सुनवाई कर रही है. पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी.
नैपकिन नष्ट करने मशीन : राज्य सरकार की तरफ से दायर जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए. सरकार की योजना है कि शिक्षण संस्थाओं में उपयोग किए गए नैपकिन को नष्ट करने के लिए नैपकिन इंसीनरेटर मशीन लगाई जाए. जिसके बाद उपयोग किए गये नैपकिन को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सकेगा. इस योजना से लड़कियों की शारीरिक स्वच्छता के साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी.