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पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के SP पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के एसपी पर सिपाही बहाली मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाया है. याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी ने यह आदेश दिया.

Patna High Court imposed fine
पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2021, 10:55 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सिपाही बहाली मामले में बेगूसराय के एसपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड (Fine on SP of Begusarai) लगाया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव की विधायकी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में हुई गवाही

दरअसल, सिपाही बहाली करने वाली केंद्रीय चयन परिषद को गुप्त सूचना मिली थी कि याचिकाकर्ता ने दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर सिपाही की परीक्षा पास की है. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप गठित हुआ. कार्रवाई चली, लेकिन कार्रवाई की इन्क्वायरी रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी.

18 अक्टूबर को उक्त मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इन्क्वायरी रिपोर्ट और सेकेंड शोकॉज की प्रति विभागीय कार्रवाई में याचिकाकर्ता को मुहैया कराई गई थी कि नहीं, ये शपथ पर बताने को कहा था. इसके बावजूद एसपी की तरफ से ये शपथ नहीं दी गयी. इसी को लेकर कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: लोमस और याज्ञवल्क्य पहाड़ियों के खनन पर रोक जारी रखने का आदेश

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पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सिपाही बहाली मामले में बेगूसराय के एसपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड (Fine on SP of Begusarai) लगाया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

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दरअसल, सिपाही बहाली करने वाली केंद्रीय चयन परिषद को गुप्त सूचना मिली थी कि याचिकाकर्ता ने दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर सिपाही की परीक्षा पास की है. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप गठित हुआ. कार्रवाई चली, लेकिन कार्रवाई की इन्क्वायरी रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी.

18 अक्टूबर को उक्त मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इन्क्वायरी रिपोर्ट और सेकेंड शोकॉज की प्रति विभागीय कार्रवाई में याचिकाकर्ता को मुहैया कराई गई थी कि नहीं, ये शपथ पर बताने को कहा था. इसके बावजूद एसपी की तरफ से ये शपथ नहीं दी गयी. इसी को लेकर कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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