पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सिपाही बहाली मामले में बेगूसराय के एसपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड (Fine on SP of Begusarai) लगाया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
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दरअसल, सिपाही बहाली करने वाली केंद्रीय चयन परिषद को गुप्त सूचना मिली थी कि याचिकाकर्ता ने दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर सिपाही की परीक्षा पास की है. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप गठित हुआ. कार्रवाई चली, लेकिन कार्रवाई की इन्क्वायरी रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी.
18 अक्टूबर को उक्त मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इन्क्वायरी रिपोर्ट और सेकेंड शोकॉज की प्रति विभागीय कार्रवाई में याचिकाकर्ता को मुहैया कराई गई थी कि नहीं, ये शपथ पर बताने को कहा था. इसके बावजूद एसपी की तरफ से ये शपथ नहीं दी गयी. इसी को लेकर कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
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