पटनाः बिहार सरकार पर पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश नहीं मानने पर जुर्माना लगाया है. पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सरकार को आदेश दिया था, लेकिन आदेश का ढाई साल विलंब से पालन करना राज्य सरकार को महंगा पड़ गया. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अदालती आदेश पालन करने में देरी किये जाने पर बिहार सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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सुधीर कुमार ठाकुर याचिका पर सुनवाईः पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 25 हजार रुपये पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी के पास जमा कराना है और 25 हजार रुपये आवेदक को देना है. कोर्ट ने बुधवार को डा. सुधीर कुमार ठाकुर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. बता दें कि डॉ. सुधीर कुमार ठाकुर दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त ओएसडी हैं. इन्होंने एक मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी.
चार सप्ताह में जुर्माना देने का आदेशः बिहार सरकार के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई की गई. इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया. कोर्ट के आदेश का अवहेलना मानते हुए सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि देने का आदेश दिया है.
तीन साल पूर्व कोर्ट ने दिया था आदेशः बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ खुद कोर्ट में उपस्थित थे. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अदालती आदेश का पालन कर दिया गया है. इधर कोर्ट ने कहा कि अवमानना अर्जी दायर होने के बाद वर्ष 2020 में पारित आदेश का 7 जुलाई, 2023 को पालन किया गया. जुर्माने की राशि भुगतान की गई कि नहीं, इस बात की जानकारी देने के लिए इस केस को 21 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध किया गया है.