ETV Bharat / state

Patna High Court : गर्मी के अवकाश के बाद होगी पटना में खुलेआम मांस-मछली बेचे जाने की याचिका पर सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने खुलेआम नियमों की अनदेखी कर मांस-मछली बेचे जाने के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई अब गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी. इस मसले पर चीफ जस्टिस ने पटना नगर निगम को विस्तृत हलफनामा दायर करने का समय दिया है. पढ़ें पूरी खबर-

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 27, 2023, 8:00 PM IST

पटना: बिहार की हाईकोर्ट ने पटना एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में खुले आम नियमों का उल्लंघन कर मांस-मछली बेचने पर पाबन्दी लगाने सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई गर्मी के अवकाश के बाद की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए पुनः समय दिया.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: 'गायघाट ऑफ्टर केयर होम की व्यस्था अपंग'.. एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट ने किया तलब

पिछली सुनवाई में क्या हुआ? : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बारे में पटना नगर निगम को विस्तृत जानकारी देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है. निविदा की कार्रवाई की जा रही है. पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पटना नगर निगम ने तीन सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. ये जनहित याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने दायर की है. अधिवक्ता मानिनी जयसवाल ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य विभिन्न क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर और नियमों के विरुद्ध मांस मछली काटे और बेचे जाते हैं.

याचिकाकर्ता की कोर्ट में दलील: उन्होंने कहा कि इससे जहाँ आम आदमी के स्वास्थ्य पर पर बुरा असर पड़ता हैं, वहीं खुले में इस तरह से खुले में जानवरों के काटे जाने से छोटे लड़कों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. याचिकाकर्ता के वकील मानिनी जयसवाल ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि खुले और अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खानों को नगर निगम द्वारा तत्काल बंद कराया जाना चाहिए. कोर्ट को बताया था कि पटना के राजा बाज़ार, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर, बोरिंग केनाल रोड, कुर्जी, दीघा, गोला रोड, कंकड़बाग आदि क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुले में मांस मछ्ली की बिक्री होती है.

गर्मी के अवकाश बाद होगी सुनवाई: उनका कहना था कि शुद्ध और स्वस्थ मांस मछ्ली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आधुनिक सुविधाओं के साथ बूचड़खाने बनाए जाने चाहिए, ताकि मांस मछली बेचने वालोंं को भी सुविधा मिले. साथ ही जनता को भी स्वस्थ और प्रदूषणमुक्त मांस मछली मिल सके. इस मामले पर अगली सुनवाई गर्मी के अवकाश के बाद होगी.

पटना: बिहार की हाईकोर्ट ने पटना एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में खुले आम नियमों का उल्लंघन कर मांस-मछली बेचने पर पाबन्दी लगाने सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई गर्मी के अवकाश के बाद की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए पुनः समय दिया.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: 'गायघाट ऑफ्टर केयर होम की व्यस्था अपंग'.. एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट ने किया तलब

पिछली सुनवाई में क्या हुआ? : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बारे में पटना नगर निगम को विस्तृत जानकारी देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है. निविदा की कार्रवाई की जा रही है. पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पटना नगर निगम ने तीन सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. ये जनहित याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने दायर की है. अधिवक्ता मानिनी जयसवाल ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य विभिन्न क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर और नियमों के विरुद्ध मांस मछली काटे और बेचे जाते हैं.

याचिकाकर्ता की कोर्ट में दलील: उन्होंने कहा कि इससे जहाँ आम आदमी के स्वास्थ्य पर पर बुरा असर पड़ता हैं, वहीं खुले में इस तरह से खुले में जानवरों के काटे जाने से छोटे लड़कों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. याचिकाकर्ता के वकील मानिनी जयसवाल ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि खुले और अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खानों को नगर निगम द्वारा तत्काल बंद कराया जाना चाहिए. कोर्ट को बताया था कि पटना के राजा बाज़ार, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर, बोरिंग केनाल रोड, कुर्जी, दीघा, गोला रोड, कंकड़बाग आदि क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुले में मांस मछ्ली की बिक्री होती है.

गर्मी के अवकाश बाद होगी सुनवाई: उनका कहना था कि शुद्ध और स्वस्थ मांस मछ्ली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आधुनिक सुविधाओं के साथ बूचड़खाने बनाए जाने चाहिए, ताकि मांस मछली बेचने वालोंं को भी सुविधा मिले. साथ ही जनता को भी स्वस्थ और प्रदूषणमुक्त मांस मछली मिल सके. इस मामले पर अगली सुनवाई गर्मी के अवकाश के बाद होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.