पटना : बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) से निपटने की तैयारी को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान राज्य सरकार को बताने को कहा कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. शिवानी कौशिक व अन्य की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की.
ये भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए करें कार्रवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि राज्य में कोरोना के टीके दिए जाने की क्या स्थिति है. इस दिशा में क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही साथ यह भी बताने को कहा गया है कि अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं. इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड समेत रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन गुरुवार को हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई आगामी 26 जुलाई को तय की गयी है.
इसे भी पढ़ें : शिक्षक बहाली मामलाः हाईकोर्ट के निर्देश पर बोले अभ्यर्थी- जल्द से जल्द अपना वादा निभाए सरकार
वहीं पटना हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निर्देश दिया था कि इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिए गए रिप्रेजेंटेशन पर वे विचार कर शीघ्र निर्णय लें. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.