पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के समक्ष बताया कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अहसाउद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) और जस्टिस अंशुमान की खंडपीठ ने की. मामले को लेकर रेखा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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15 नगर निकाय चुनाव होना शेष: राज्य के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कोर्ट को बताया कि गत दिनों राज्य के 244 नगर निकायों का चुनाव करा लिया गया है. ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुये 15 नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसबी के मंगलम ने कोर्ट को बताया कि चुने गए प्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है.
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मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुने गये प्रतिनिधियों को काम नहीं करने देना संविधान तथा पंचायत कानून का उल्लंघन हैं. उनका यह भी कहना था कि चुने गए प्रतिनिधियों के बजाए अधिकारियों से काम लिया जा रहा है. कोर्ट ने इस बारे में विस्तृत सुनवाई अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल को होगी.