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Patna High Court : पटना में निर्मित नये बस स्टैंड के सड़क और नाले की हालत दयनीय, सरकार से मांगा गया जवाब

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. पूछा है कि पटना के नए बस स्टैंड को जाने वाली सड़क बनी या नहीं बनी. अगर नहीं बनी है तो क्या कारण हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court Etv Bharat
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Published : Aug 10, 2023, 4:56 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में बताने को कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

ये भी पढ़ें - Patna High Court : फार्मासिस्ट के मुद्दे पर सुनवाई, हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय

धनराशि देने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ : कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सड़क व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही 2.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गयी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि धनराशि काफी पहले दे दिये जाने के बाद भी अभी सड़क और नालों के निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.

'बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय' : अधिवक्ता मिश्रा ने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है, जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती है. बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते हैं. इसके बाबजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

यात्रियों को होती हैं काफी मुश्किलें : अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती हैं. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है. इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में बताने को कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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धनराशि देने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ : कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सड़क व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही 2.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गयी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि धनराशि काफी पहले दे दिये जाने के बाद भी अभी सड़क और नालों के निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.

'बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय' : अधिवक्ता मिश्रा ने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है, जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती है. बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते हैं. इसके बाबजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

यात्रियों को होती हैं काफी मुश्किलें : अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती हैं. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है. इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

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