पटना: राज्य के पशु चिकित्सालयों में प्रतिदिन चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने के सम्बन्ध में दायर अवमानना वाद पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा की इस अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.
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पटना हाईकोर्ट में पशु अस्पतालों के मामले की सुनवाई: कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य के इन पशु चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक,कर्मचारी व अन्य स्टाफ हैं. साथ ही इन पशु चिकित्सालयों में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को पारा मेडिकल स्टॉफ,चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का भी ब्योरा तलब किया है. साथ ही पैथोलॉजिकल लैब व अन्य व्यवस्था की जानकारी तलब की है.
पशु चिकित्सालयों में चौबीस घंटे चिकित्सा को लेकर कोर्ट गंभीर: पिछली सुनवाई में सरकार ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि वह पूरे राज्य के पशु चिकित्सालयों में चौबीस घंटे चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की है. इसके लिए राज्य सरकार ने सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों,कर्मचारियों की नियुक्ति की है. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की है.
गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई: इससे पहले न्यायलय ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार के पशु पालन विभाग के निदेशक को संबंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था.
दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई: कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ही 24 घंटे पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का अश्वासन दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका दायर किया गया था. इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.