पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले की एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए फिर एक सप्ताह की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितम्बर 2023 को की जाएगी.
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फिर सरकार को जवाब देने के लिए मिली मोहलत: पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए. ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके. बता दें दि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले को लेकर एक याचिका दयार की गई थी.
अब 29 सितम्बर को पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई: याचिकाकर्ता विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा का कहना है कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग-एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 29 सितम्बर 2023 को होगी. बता दें कि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत राज्य के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पद सृजित और नियुक्ति की मंजूरी नहीं दी है.