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केंद्र और राज्य सरकार की आपसी लड़ाई में पिस रहा है गया- पटना हाई कोर्ट - Patna High Court hearing in sewerage plant case

पटना हाईकोर्ट ने गया में सीवरेज प्लांट लगाने और फल्गु नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले में नाराजगी जताई है.

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पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 9, 2020, 10:27 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने गया में सीवरेज प्लांट लगाने और फल्गु नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले में ठोस प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई है.चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

ट्रायंलग का निर्माण होने से पर्यटन की संभावना बढ़ेगी
हाईकोर्ट ने तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी लड़ाई से विकास कार्य बाधित हो रहा है. पटना-गया-नालंदा ट्रायंगल का निर्माण होने से पर्यटन की संभावना अधिक बढ़ जाएगी और अधिक संख्या में पर्यटक यहां आयेंगे. जिससे राज्य को राजस्व का लाभ होगा और पर्यटन का भी विकास होगा.

तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई
केंद्र और राज्य की लड़ाई में विकास कार्य बाधित है. हाईकोर्ट को बताया गया कि बार- बार आदेश दिए जाने के बावजूद गया का विकास कार्य रुका हुआ है. इस मामले पर तीन सप्ताह के बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट ने गया में सीवरेज प्लांट लगाने और फल्गु नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले में ठोस प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई है.चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

ट्रायंलग का निर्माण होने से पर्यटन की संभावना बढ़ेगी
हाईकोर्ट ने तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी लड़ाई से विकास कार्य बाधित हो रहा है. पटना-गया-नालंदा ट्रायंगल का निर्माण होने से पर्यटन की संभावना अधिक बढ़ जाएगी और अधिक संख्या में पर्यटक यहां आयेंगे. जिससे राज्य को राजस्व का लाभ होगा और पर्यटन का भी विकास होगा.

तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई
केंद्र और राज्य की लड़ाई में विकास कार्य बाधित है. हाईकोर्ट को बताया गया कि बार- बार आदेश दिए जाने के बावजूद गया का विकास कार्य रुका हुआ है. इस मामले पर तीन सप्ताह के बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

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