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Patna High Court: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव पर 5 हजार का जुर्माना

केंद्रीय एसीसी परीक्षा में चयन मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 18, 2023, 9:11 PM IST

Updated : Jul 18, 2023, 10:47 PM IST

पटनाः केंद्रीय एसीसी परीक्षा (Central ACC Exam) में चयन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इस कारण पटना हाईकोर्ट ने अपर सचिव पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ेंः Patna High Court: खुले में मांस-मछली बेचने पर पाबंदी की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने दिया ये निर्देश


एसीसी परीक्षा में चयन का मामलाः यह मामला केंद्रीय एसीसी परीक्षा में चयन का है. सड़क परिवहन मंत्रालय में नियुक्ति नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर याचिकाकर्ता की बहाली के संदर्भ में ठोस निर्णय लें, लेकिन 2 साल के बाद भी अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका.

क्लर्क की बहाली नहीं हुईः याचिकाकर्ता एसीसी परीक्षा से चयन होने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय में लोअर डिविजन क्लर्क की बहाली हेतु अनुशंसित किया गया था, लेकिन उक्त मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करने को भेजा, जहां उसे मेडिकल के रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया.

सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए अपर सचिवः अपने कैरियर को अधर में लटका देख याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट के आदेश का 2 साल से अनुपालन नहीं होने पर खंडपीठ में 4 जुलाई 2023 को अंडर सेक्रेट्री को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन मंगलवार को सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. एडीशनल सॉलीसीटर जनरल डॉक्टर के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि संबंधित वकील की गलती से अंडर सेक्रेट्री को कोर्ट के आदेश को प्रेषित नहीं किया जा सका.

पटनाः केंद्रीय एसीसी परीक्षा (Central ACC Exam) में चयन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इस कारण पटना हाईकोर्ट ने अपर सचिव पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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एसीसी परीक्षा में चयन का मामलाः यह मामला केंद्रीय एसीसी परीक्षा में चयन का है. सड़क परिवहन मंत्रालय में नियुक्ति नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर याचिकाकर्ता की बहाली के संदर्भ में ठोस निर्णय लें, लेकिन 2 साल के बाद भी अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका.

क्लर्क की बहाली नहीं हुईः याचिकाकर्ता एसीसी परीक्षा से चयन होने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय में लोअर डिविजन क्लर्क की बहाली हेतु अनुशंसित किया गया था, लेकिन उक्त मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करने को भेजा, जहां उसे मेडिकल के रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया.

सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए अपर सचिवः अपने कैरियर को अधर में लटका देख याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट के आदेश का 2 साल से अनुपालन नहीं होने पर खंडपीठ में 4 जुलाई 2023 को अंडर सेक्रेट्री को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन मंगलवार को सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. एडीशनल सॉलीसीटर जनरल डॉक्टर के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि संबंधित वकील की गलती से अंडर सेक्रेट्री को कोर्ट के आदेश को प्रेषित नहीं किया जा सका.

Last Updated : Jul 18, 2023, 10:47 PM IST
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