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पटना: राजीवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई में  कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार पुलिस वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था.

पटना हाईकोर्ट न्यूज
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Published : Nov 17, 2022, 11:03 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले (Rajeev Nagar Encroachment Matter) पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सभी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है.

ये भी पढ़ें- शराबबंदी कानून से पटना हाईकोर्ट परेशान, कहा- अधिकारियों की मनमानी से बढ़ रहा केस का बोझ

राजीवनगर में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई पूरी : साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार पुलिस वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था.

मामले में आगले साल फैसला सुनाने की संभावना : कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए. इस मामले पर कोर्ट द्वारा जनवरी, 2023 में निर्णय सुनाए जाने की संभावना है.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले (Rajeev Nagar Encroachment Matter) पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सभी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है.

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राजीवनगर में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई पूरी : साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार पुलिस वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था.

मामले में आगले साल फैसला सुनाने की संभावना : कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए. इस मामले पर कोर्ट द्वारा जनवरी, 2023 में निर्णय सुनाए जाने की संभावना है.

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