ETV Bharat / state

शिक्षक बहाली में गड़बड़ी को लेकर HC सख्त, राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

रंजीत पण्डित ने राज्य में शिक्षकों की बहाली को दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शुक्रवार को इसपर सुनवाई की.

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By

Published : Jan 31, 2020, 5:23 PM IST

पटना: राज्य में शिक्षकों की बहाली में हुई गड़बड़ी के मामले पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. न्यायालय ने इस मामले पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, रंजीत पण्डित ने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शुक्रवार को इसपर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया है कि लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक बहाल हुए हैं. लेकिन, उनमें से एक लाख दस हजार शिक्षकों का फोल्डर अब तक नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें: 'सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों के लिए तैयार है सरकार, हर मुद्दे पर मिलेगा जवाब'

एक महीने बाद अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता का मुताबिक फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों से पैसे की वसूली नहीं हुई है. साथ ही लगभग 1300 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिर भी वे अभी सेवा में हैं. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह यानी महीना भर बाद की जायेगी.

पटना: राज्य में शिक्षकों की बहाली में हुई गड़बड़ी के मामले पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. न्यायालय ने इस मामले पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, रंजीत पण्डित ने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शुक्रवार को इसपर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया है कि लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक बहाल हुए हैं. लेकिन, उनमें से एक लाख दस हजार शिक्षकों का फोल्डर अब तक नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें: 'सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों के लिए तैयार है सरकार, हर मुद्दे पर मिलेगा जवाब'

एक महीने बाद अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता का मुताबिक फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों से पैसे की वसूली नहीं हुई है. साथ ही लगभग 1300 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिर भी वे अभी सेवा में हैं. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह यानी महीना भर बाद की जायेगी.

राज्य में शिक्षकों की बहाली में हुई अनियमितताओं के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।रंजीत पण्डित की जनहित याचिका पर चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक बहाल हुए।लेकिन उनमें से एक लाख दस हजार शिक्षकों का फ़ोल्डर अब तक नहीं मिला है।फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों से पैसे की वसूली नहीं हुई है ।साथ लगभग तेरह सौ शिक्षकों के विरुद्ध मामलें दर्ज हुए,लेकिन वे अभी सेवा में हैं।इस मामलें पर अगली सुनवाई 4सप्ताह बाद की जायेगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.