पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय जिला के एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी मनोज कुमार को जमानत दे दी है. कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि रिहा होने के बाद वह जिला स्वास्थ्य केंद्र के कोरोना अस्पताल में स्वयंसेवक के तौर पर तीन महीने काम करेगा.
पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने इस जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ये निर्देश दिया. यह आरोपी एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलें में जनवरी 2020 से जेल में है.
बता दे कि इससे पूर्व जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पटना के एक बिल्डर खालिद राशिद को भी ऐसी ही शर्त पर जमानत दी थी.