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आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनीष महतो को पटना HC से राहत, मिली जमानत - Purnia Civil Court

पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया है. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आरोपी के मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 30, 2021, 9:26 AM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के मुख्य आरोपी मनीष महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मनीष महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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आरोपी पर पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना कांड संख्या 20/11 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्णिया व्यवहार अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी मनीष महतो ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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बता दें कि, आरोपी मनीष महतो पर अपने बहन के प्रेमी के कत्ल का इल्जाम है. जिसके चलते निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन अब हाई कोर्ट से उसे राहत मिल गई है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के मुख्य आरोपी मनीष महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मनीष महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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आरोपी पर पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना कांड संख्या 20/11 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्णिया व्यवहार अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी मनीष महतो ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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बता दें कि, आरोपी मनीष महतो पर अपने बहन के प्रेमी के कत्ल का इल्जाम है. जिसके चलते निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन अब हाई कोर्ट से उसे राहत मिल गई है.

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