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नवादा दुष्कर्म कांड: पूर्व विधायक राजबल्लभ के ड्राइवर की हाईकोर्ट से जमानत, नहीं मिला ठोस सबूत - राजबल्लभ यादव के ड्राइवर को हाईकोर्ट से जमानत

नवादा दुष्कर्म कांड के दोषी पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के ड्राइवर को हाईकोर्ट से जमानत मिल (High Court Grant Bail To Raj Ballabh Driver) गई है. कोर्ट ने कोई ठोस सबूत न मिलने पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर-

नवादा दुष्कर्म कांड
पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 6, 2021, 11:01 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव (EX MLA Raj Ballabh Yadav) द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े कांड के एक आरोपी विष्णु कुमार ऊर्फ विष्णु यादव को जमानत दे दी है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं किये जाने के कारण आरोपी की पहचान संदेहास्पद होने की वजह से कोर्ट ने जमानत दी.

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जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने विष्णु कुमार उर्फ विष्णु यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल की पहचान न तो पीड़िता द्वारा की गई है और न ही इस संबंध में कोई टीआई परेड करवाया गया है.

याचिकाकर्ता को पूर्व विधायक का ड्राइवर बताते हुए पुलिस ने निचली अदालत से दो बार वारंट निर्गत करने का अनुरोध किया था. लेकिन, दोनों बार निचली अदालत ने पुलिस द्वारा वारंट निर्गत करने के के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया.

कांड से जुड़े सभी आरोपियों को निचली अदालत से दोषी करार दिया जा चुका है. फिर भी याचिकाकर्ता का ट्रायल अभी चल ही रहा है. यही नहीं, आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत भी नहीं है.

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर व पूर्व एमएलए राजवल्लभ यादव का ड्राइवर बताते हुए तीन वर्षों से याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी, 2016 को हुए इस दुष्कर्म में राजबल्लभ यादव समेत अन्य सभी आरोपियों को 2018 में ही दोषी करार दिया जा चुका है. वे अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं.

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जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने विष्णु कुमार उर्फ विष्णु यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल की पहचान न तो पीड़िता द्वारा की गई है और न ही इस संबंध में कोई टीआई परेड करवाया गया है.

याचिकाकर्ता को पूर्व विधायक का ड्राइवर बताते हुए पुलिस ने निचली अदालत से दो बार वारंट निर्गत करने का अनुरोध किया था. लेकिन, दोनों बार निचली अदालत ने पुलिस द्वारा वारंट निर्गत करने के के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया.

कांड से जुड़े सभी आरोपियों को निचली अदालत से दोषी करार दिया जा चुका है. फिर भी याचिकाकर्ता का ट्रायल अभी चल ही रहा है. यही नहीं, आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत भी नहीं है.

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर व पूर्व एमएलए राजवल्लभ यादव का ड्राइवर बताते हुए तीन वर्षों से याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी, 2016 को हुए इस दुष्कर्म में राजबल्लभ यादव समेत अन्य सभी आरोपियों को 2018 में ही दोषी करार दिया जा चुका है. वे अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं.

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