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बीएमपी जवानों से जुड़े विवाद मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस मुख्यालय के पक्ष में सुनाया फैसला - Protest against police headquarters order

पटना हाईकोर्ट ने बीएमपी जवानों से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया है. दरअसल, याचिकाकर्ता 50 वर्ष से ऊपर के बीएमपी के जवानों को जिलों में तैनात करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गये थे. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : May 25, 2021, 7:38 AM IST

पटना: 50 वर्ष से ऊपर के बीएमपी जवानों से जुड़े विवाद मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया.

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चार याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी अर्जी
बता दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन समेत चार याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दायर की थी. इस अर्जी के माध्यम से वे 50 वर्ष के ऊपर के बीएमपी के जवानों को जिलों में तैनात करने का विरोध कर रहे थे. पूरे मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने बीएमपी को विशेष ससस्त्र पुलिस का दर्जा मिलने के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया.

जिले में तैनात किये जाने का कर रहे थे विरोध
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के मेंबर अरविंद पासवान, रामचंद्र यादव, संजय कुमार राय, हसमुद्दीन मियां और अजय कुमार राय द्वारा पटना हाईकोर्ट में बिहार पुलिस मुख्यालय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

इसमें कहा गया था कि बीएमपी के 50 वर्ष के ऊपर के पुलिसकर्मियों को जिले में तैनात ना किया जाए. इसे लेकर कोर्ट में काफी दिनों से मामला चल रहा था. इस मामले में राज्य सरकार के वकील के द्वारा यह दलील उच्च न्यायालय में दी गयी कि विगत विधानसभा के दौरान राज्य सरकार ने बिहार मिलिट्री पुलिस को निरस्त करते हुए विशेष सशस्त्र पुलिस बल में बदलाव कर दिया है. जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें: शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिया ट्विटर का सहारा, दबाव बढ़ा तो बोले शिक्षा मंत्री - हाई कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार

पटना: 50 वर्ष से ऊपर के बीएमपी जवानों से जुड़े विवाद मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया.

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चार याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी अर्जी
बता दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन समेत चार याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दायर की थी. इस अर्जी के माध्यम से वे 50 वर्ष के ऊपर के बीएमपी के जवानों को जिलों में तैनात करने का विरोध कर रहे थे. पूरे मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने बीएमपी को विशेष ससस्त्र पुलिस का दर्जा मिलने के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया.

जिले में तैनात किये जाने का कर रहे थे विरोध
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के मेंबर अरविंद पासवान, रामचंद्र यादव, संजय कुमार राय, हसमुद्दीन मियां और अजय कुमार राय द्वारा पटना हाईकोर्ट में बिहार पुलिस मुख्यालय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

इसमें कहा गया था कि बीएमपी के 50 वर्ष के ऊपर के पुलिसकर्मियों को जिले में तैनात ना किया जाए. इसे लेकर कोर्ट में काफी दिनों से मामला चल रहा था. इस मामले में राज्य सरकार के वकील के द्वारा यह दलील उच्च न्यायालय में दी गयी कि विगत विधानसभा के दौरान राज्य सरकार ने बिहार मिलिट्री पुलिस को निरस्त करते हुए विशेष सशस्त्र पुलिस बल में बदलाव कर दिया है. जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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