ETV Bharat / state

HC ने NIOS से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को दिखाई हरी झंडी, शिक्षक बहाली में होंगे शामिल

author img

By

Published : Jan 21, 2020, 11:53 AM IST

18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है. इससे लाभ 2.5 लाख उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है.

जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है. इससे लाभ 2.5 लाख उम्मीदवारों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

जानकारी देते याचिकाकर्ताओं के वकील

लड़ी लंबी लड़ाई

  • बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के दौरान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की मान्यता का मुद्दा तेजी से गर्माया था.
  • डीएलएड को बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्यता न देने का मामला केंद्रीय कैबिनेट में भी उठा.
  • केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई थी.
  • एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था.
  • हाल ही में राज्यसभा में राजद सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे को उठाया था.
  • मनोज कुमार झा का कहना था कि ये बिहार के कोई एक शिक्षक नहीं बल्कि 14 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है.
  • राजधानी पटना समेत कई जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे.

पटना: हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है.

जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है. इससे लाभ 2.5 लाख उम्मीदवारों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

जानकारी देते याचिकाकर्ताओं के वकील

लड़ी लंबी लड़ाई

  • बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के दौरान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की मान्यता का मुद्दा तेजी से गर्माया था.
  • डीएलएड को बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्यता न देने का मामला केंद्रीय कैबिनेट में भी उठा.
  • केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई थी.
  • एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था.
  • हाल ही में राज्यसभा में राजद सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे को उठाया था.
  • मनोज कुमार झा का कहना था कि ये बिहार के कोई एक शिक्षक नहीं बल्कि 14 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है.
  • राजधानी पटना समेत कई जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे.
पटना हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारी शिक्षकों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के  अंदर इन आवेदनपत्र स्वीकारने का निर्देश दिया ।
जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामलें पर पहले ही सुनवाई पूरी कर।फैसला सुरक्षित रखा था।
18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी।
हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया।इसका लाभ ढाई लाख उम्मीदवारों को मिल पायेगा।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.