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सीतामढ़ी के डीएम न्यायालय की अवमानना के दोषी- पटना हाईकोर्ट - etv bharat news

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम को अवमानना का दोषी करार दिया. इसकी अगली सुनवाई में 15 दिसम्बर को होगी.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2021, 10:43 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में बुधवार को बाढ़ राहत कार्यों से संबंधित भुगतान लंबित रखने के मामले में सुनवायी हुई. इस मामले में सीतामढ़ी के डीएम को न्यायालय ने उपस्थिति रहने का आदेश दिया था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए. इस पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया (Sitamarhi DM Guilty of Contempt of Court). इसकी अगली सुनवाई में 15 दिसम्बर को होगी.

ये भी पढ़ें- 17 साल बाद भी अनुकंपा नौकरी नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट सख्त, परिवहन निगम के प्रमुख प्रशासक को किया तलब

पटना हाईकोर्ट के दो बार आदेश देने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया में अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने संजय कुमार झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लम्बित रखने के खिलाफ यह याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने पिछली तीन सुनवाई में बार-बार जवाब तलब किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दायर हुआ तो डीएम को खुद कोर्ट में हाजिर रहना होगा. बुधवार को हुई सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही डीएम कोर्ट में उपस्थित हुए.

ये भी पढ़ें- ADJ अविनाश कुमार से मारपीट मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने CID से मांगा विस्तृत ब्यौरा

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पटना: पटना हाईकोर्ट में बुधवार को बाढ़ राहत कार्यों से संबंधित भुगतान लंबित रखने के मामले में सुनवायी हुई. इस मामले में सीतामढ़ी के डीएम को न्यायालय ने उपस्थिति रहने का आदेश दिया था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुए. इस पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया (Sitamarhi DM Guilty of Contempt of Court). इसकी अगली सुनवाई में 15 दिसम्बर को होगी.

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पटना हाईकोर्ट के दो बार आदेश देने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया में अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने संजय कुमार झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लम्बित रखने के खिलाफ यह याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने पिछली तीन सुनवाई में बार-बार जवाब तलब किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दायर हुआ तो डीएम को खुद कोर्ट में हाजिर रहना होगा. बुधवार को हुई सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही डीएम कोर्ट में उपस्थित हुए.

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