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Patna High Court ने बिहार सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, वेतन निर्धारण से जुड़ा है मामला - बिहार सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

पटना हाईकोर्ट ने स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी और मैनेजिंग कमिटी मानीसना वेज बोर्ड, बिहार पटना के अध्यक्ष का वेतन निर्धारण मामले में लापरवाही पर बिहार सरकार पर 10 लाख रुपया का जुर्माना (Patna High Court Fine On Bihar Government) वसूलने का आदेश दिया है.

Patna High Court
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Published : Jan 3, 2023, 10:43 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी और मैनेजिंग कमिटी मानीसना वेज बोर्ड, बिहार पटना के अध्यक्ष का वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार पर दस लाख रुपए का अर्थदंड (Patna High Court Fine 10 Lakh Rupees On Bihar Government) लगाया है. जस्टिस पी वी बजंत्री की खंडपीठ ने विजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित दिया.

ये भी पढ़ें-पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 7 साल बाद अपने बच्चे से मिलेगी मां


स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के चेयरमैन के वेतन निर्धारण से जुड़ी है याचिकाः याचिकाकर्ता स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के साथ-साथ मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड बिहार के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने हाईकोर्ट में स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के चेयरमैन के वेतन और भत्ते के लिए पहले एक याचिका दायर की थी.


वेतन,भत्ता और सुविधा पर चल रहा था मामलाः इनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के समान इन्हें वेतन भत्ता और सुविधा दिया गया. जब यह उस पद से हटे, तो मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कार्य करने की अवधि का वेतन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया.


20 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का मिला था आदेशः इसी मामले पर राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था. आज सुनवाई के दौरान जो अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया.

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी और मैनेजिंग कमिटी मानीसना वेज बोर्ड, बिहार पटना के अध्यक्ष का वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार पर दस लाख रुपए का अर्थदंड (Patna High Court Fine 10 Lakh Rupees On Bihar Government) लगाया है. जस्टिस पी वी बजंत्री की खंडपीठ ने विजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित दिया.

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स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के चेयरमैन के वेतन निर्धारण से जुड़ी है याचिकाः याचिकाकर्ता स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के साथ-साथ मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड बिहार के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने हाईकोर्ट में स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के चेयरमैन के वेतन और भत्ते के लिए पहले एक याचिका दायर की थी.


वेतन,भत्ता और सुविधा पर चल रहा था मामलाः इनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के समान इन्हें वेतन भत्ता और सुविधा दिया गया. जब यह उस पद से हटे, तो मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कार्य करने की अवधि का वेतन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया.


20 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का मिला था आदेशः इसी मामले पर राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था. आज सुनवाई के दौरान जो अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया.

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