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HC ने 10 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को किया रद्द, 16 लोगों की हुई थी मौत

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Published : Feb 4, 2021, 4:42 PM IST

पटना हाई कोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

Patna High court
Patna High court

पटना: गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में अवैध शराब पीने से हुई 16 लोगों की मौत मामले में पटना हाई कोर्ट ने विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी है.

बर्खास्त करने का दिया था आदेश
इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह और नवल कुमार सिंह शामिल हैं. जिनके मामले में कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है. इन पुलिसकर्मियों का पक्ष कोर्ट में वरीय अधिवक्ता वाई.वी गिरि ने रखा. इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: रूपेश सिंह हत्याकांड: पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे सवाल, तेजस्वी बोले- 'बकरा मिल गया'

16 लोगों की हुई थी मौत
घटना विगत 16 अगस्त, 2016 की है. जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा.

पटना: गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में अवैध शराब पीने से हुई 16 लोगों की मौत मामले में पटना हाई कोर्ट ने विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी है.

बर्खास्त करने का दिया था आदेश
इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह और नवल कुमार सिंह शामिल हैं. जिनके मामले में कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है. इन पुलिसकर्मियों का पक्ष कोर्ट में वरीय अधिवक्ता वाई.वी गिरि ने रखा. इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

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16 लोगों की हुई थी मौत
घटना विगत 16 अगस्त, 2016 की है. जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा.

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