पटना: बिहार के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सरकार से स्कूल भवन की सुरक्षा,आग और बिजली उपकरणों से बचाव की व्यवस्था की जानकारी मांगी.
कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना बनाई गई, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को जवाबी हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जस्टिस ज्योति शरण तथा की खंडपीठ ने हेलपिंग ह्यूमन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट ने पूछे कई सवाल:
- स्कूल भवन की सुरक्षा के लिए क्या किया गया.
- आग और बिजली उपकरणों से बचाव की व्यवस्था.
- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था में अब तक क्या हुआ.
- बच्चों के लिए यातायात सुरक्षा की जानकारी मांगी.
- स्कूल के पास फुट ओवरब्रिज के बार में भी दें जानकारी.
- स्कूल और आसपास सीसीटीवी है या नहीं.
- स्कूल के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर क्या कार्वराई हुई.
- स्कूल के कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं.
- शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया या नहीं.