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पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की मांगी रिपोर्ट - Patna High Court on Pataliputra railway station

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

Patna High Court
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Published : Feb 18, 2021, 3:30 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

यह भी पढ़ें:- Bihar Board Exam 2021: आरा में अभिभावकों का बवाल, सेंटर पर जमकर हुई मारपीट

कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया था. पाटलिपुत्र रेल स्टेशन तो चालू हो गया लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी है.

यह भी पढ़ें:- चिराग पासवान को बड़ा झटका! JDU में शामिल होने वाले लोजपा के बागियों का हर जगह दिखने लगा पोस्टर

2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सही ढंग से सड़क नहीं बन पाया है. जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया था. पाटलिपुत्र रेल स्टेशन तो चालू हो गया लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी है.

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2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सही ढंग से सड़क नहीं बन पाया है. जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

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