पटना: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया था. पाटलिपुत्र रेल स्टेशन तो चालू हो गया लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी है.
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2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सही ढंग से सड़क नहीं बन पाया है. जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.