पटना: पटना हाई कोर्ट ने बहुचर्चित मुंगेर मां दुर्गा पूजा विसर्जन फायरिंग कांड की सीबीआई से जांच करवाने के मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है. पिछले सुनवाई में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मगध डिवीजन की जांच रिपोर्ट और केस डायरी बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था.
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वहीं, पुलिस फायरिंग में मारे गए अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार की ओर से क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है. इस याचिका में पुलिस फायरिंग की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है. इस मामले पर कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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जाने पूरा मामला
बता दें कि मुंगेर में बीते साल 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी में गोली लगने से कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी निवासी 22 वर्षीय अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी. जिसके विरोध में स्थानीय लोगों से लेकर तमाम राजनितिक पार्टियों ने हंगामा किया था. साथ ही अनुरान की मौत की घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी.
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घटना के बाद चुनाव आयोग ने तत्कालीन डीएम और एसपी को हटाया था
26 अक्टूबर को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं गोलीबार की की घटना के बाद चुनाव आयोग ने मुंगेर के तत्कालीन डीएम राजेश मीणा एवं एसपी लिपि सिंह को हटाने की स्वीकृति दी थी. मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना के 2 दिन बीतने पर पुनः हिंसा हुई थी. जिसमें शहर के पांच थाना को आक्रोशित भीड़ ने आग लगा दिया था. इसके बाद मुंगेर के डीएम और एसपी हटाए गए थे. इसके बाद रचना पाटिल को डीएम और मानवजीत सिंह ढिल्लों को एसपी के रूप में नियुक्त किया. दोनों अधिकारी गुरुवार को हेलीकॉप्टर से मुंगेर पहुंचे और शाम में ही पदभार संभाल लिया. इसके बाद से लगातार मामले की जांच की जा रही थी.
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